बिना निर्माण स्वीकृति बने व्यावसायिक भवन पर नगर निगम की कार्रवाई, 90 दिन के लिए किया सीज

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भीलवाड़ा। नगर निगम आयुक्त कमल सिंह यादव के निर्देशानुसार नगर निगम भीलवाड़ा ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सर्किट हाउस रोड, गांधीनगर स्थित एक व्यावसायिक भवन को सीज कर नगर निगम के कब्जे में लिया है। निगम की जांच में सामने आया कि नवीन कुमार द्वारा भूखंड पर बेसमेंट, भूतल, प्रथम तल एवं द्वितीय तल का निर्माण बिना निर्माण स्वीकृति के किया गया था। मौके के निरीक्षण के दौरान भवन का व्यावसायिक उपयोग किए जाने की स्थिति भी सामने आई।

नगर निगम की ओर से भवन के स्वामित्व दस्तावेज एवं निर्माण की वैधता के संबंध में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 एवं 245 के तहत पूर्व में नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस क्रमांक 5442 दिनांक 07 जुलाई 2025 तथा नोटिस क्रमांक 6230 दिनांक 21 जुलाई 2025 जारी किए जाने के बावजूद निर्धारित अवधि तक कोई जवाब अथवा आवश्यक दस्तावेज निगम को उपलब्ध नहीं कराए गए। इसके बाद निगम ने निर्माण को अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत एवं अवैध मानते हुए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194(7)(च) के तहत भवन को अभिगृहीत (सीज) कर दिया।

निगम द्वारा परिसर पर अपना ताला लगाकर आगामी 90 दिनों के लिए भवन का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। निगम की ओर से जारी सीज नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि इस अवधि में स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप उपयोग करने तथा अवैध निर्माण को स्वयं हटाने संबंधी अंडरटेकिंग प्रस्तुत नहीं करने पर 90 दिवस के बाद भी सीज की कार्रवाई जारी रह सकती है।

कार्रवाई के दौरान अतिक्रमण प्रभारी मुकेश शर्मा, सीएसआई संजय खोखर, जोरावर सिंह सहित नगर निगम का जाब्ता मौजूद रहा। नगर निगम ने आमजन को चेतावनी दी है कि सीज किए गए भवन में किसी प्रकार की गतिविधि न करें और न ही निगम द्वारा लगाए गए ताले या सीज कार्रवाई से छेड़छाड़ करें। आदेश का उल्लंघन करने अथवा सीज भवन में गतिविधि संचालित करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी।

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