भीलवाड़ा।
महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, पुलिस लाइन भीलवाड़ा में विधिक साक्षरता शिविर एवं सेमीनार का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में “परिवर्तनकारी मंगलवार” पहल के तहत आयोजित हुआ, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके कानूनी अधिकारों और सुरक्षा से जुड़े विषयों के प्रति जागरूक करना था।
कार्यक्रम में अधिवक्ता अशोक जैन ने विद्यार्थियों को बच्चों की सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनों की जानकारी दी। उन्होंने “पोक्सो एक्ट: सुरक्षित बचपन, सुरक्षित भविष्य” विषय पर सरल भाषा में समझाते हुए बताया कि बच्चों के खिलाफ किसी भी प्रकार के यौन अपराध पर सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। साथ ही उन्होंने बाल विवाह और घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की।
अधिवक्ता जैन ने कहा कि बाल विवाह कानूनन अपराध है और इसे रोकना समाज की जिम्मेदारी है। घरेलू हिंसा को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि यदि वे किसी भी प्रकार की अनुचित घटना के बारे में जानें, तो तुरंत इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को दें और सहायता लें।
कार्यक्रम के दौरान हेल्पलाइन सेवाओं की जानकारी भी दी गई। विद्यार्थियों को बताया गया कि जरूरत पड़ने पर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और महिला सहायता हेल्पलाइन 181 पर संपर्क किया जा सकता है।
शिविर में विद्यार्थियों को बाल विवाह और घरेलू हिंसा के खिलाफ जागरूक रहने तथा इन कुप्रथाओं का विरोध करने की शपथ भी दिलाई गई। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया और जागरूक नागरिक बनने का संकल्प लिया।
इस अवसर पर विद्यालय के व्याख्याता सौरभ गौड़, वरिष्ठ अध्यापक श्वेता खंडेलवाल, रश्मि शर्मा और मुराद अली सहित अन्य स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन सौरभ गौड़ द्वारा किया गया।
अंत में विद्यार्थियों से आग्रह किया गया कि वे न केवल स्वयं सतर्क रहें, बल्कि समाज में भी जागरूकता फैलाकर बाल संरक्षण और सुरक्षित भविष्य के निर्माण में योगदान दें।
