15 साल की सजा: 296 किलो अफीम डोडा चूरा तस्करी मामले में आरोपी दोषी करार

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भीलवाड़ा। करीब छह वर्ष पुराने बहुचर्चित मादक पदार्थ तस्करी के मामले में एनडीपीएस एक्ट न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 15 वर्ष के कठोर कारावास और ₹1.50 लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

मामले के अनुसार, 11 फरवरी 2020 को तत्कालीन कार्यवाहक थाना प्रभारी मांडलगढ़ महावीर प्रसाद मीणा को सीआईडी जयपुर के पुलिस अधिकारी सूर्य सिंह से सूचना मिली कि एक स्कॉर्पियो वाहन में भारी मात्रा में अफीम डोडा चूरा ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने धाकड़खेड़ी जाने वाले कच्चे रास्ते पर नाकाबंदी कर वाहन का पीछा किया।

पुलिस के पहुंचने पर स्कॉर्पियो में सवार दो व्यक्ति वाहन छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने पीछा कर एक आरोपी सुरेश बिश्नोई पुत्र सहदेवराम बिश्नोई, निवासी भक्तासनी, थाना लूणी, जिला जोधपुर को पकड़ लिया, जबकि दूसरा आरोपी सहीराम बिश्नोई मौके से फरार हो गया।

तलाशी के दौरान स्कॉर्पियो से 15 कट्टों में भरा 296 किलो 700 ग्राम अफीम डोडा चूरा, 20 लीटर पेट्रोल से भरी जरीकैन तथा एक लोहे का डंडा बरामद कर जब्त किया गया। पुलिस ने आरोपी सुरेश बिश्नोई को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और जांच पूरी होने के बाद न्यायालय में चालान पेश किया।

मामले की सुनवाई पूरी होने पर विशिष्ट न्यायाधीश, एनडीपीएस एक्ट, भीलवाड़ा ने आरोपी सुरेश बिश्नोई को दोषी करार देते हुए 15 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹1.50 लाख के अर्थदंड से दंडित किया।

मामले में विशिष्ट लोक अभियोजक (एनडीपीएस) रामस्वरूप गुर्जर ने अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाहों के बयान और 107 दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए, जिनके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया।

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