जयपुर। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 को लेकर आरक्षण निर्धारण एवं लॉटरी की प्रक्रिया के लिए नई तारीखें घोषित कर दी गई हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में जिला कलेक्टरों और उपखंड अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं।
विभागीय आदेश के अनुसार जिला स्तर पर जिला परिषद सदस्य, प्रधान तथा पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए आरक्षण/लॉटरी की प्रक्रिया 23 सितंबर 2026 को कराई जाएगी। वहीं उपखंड स्तर पर सरपंच एवं वार्ड पंच पदों के लिए आरक्षण/लॉटरी 24 सितंबर 2026 को निकाली जाएगी।
आदेश में बताया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश तथा राज्य सरकार के पंचायती राज संस्थाओं की चुनाव प्रक्रिया को 15 नवंबर 2026 तक पूर्ण कराने के संकल्प के क्रम में यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
इससे पहले जिला परिषद के जिला प्रमुख पद के लिए आरक्षण निर्धारण/लॉटरी की प्रक्रिया 13 अगस्त 2026 को पूरी की जा चुकी है। अब शेष पदों के आरक्षण की प्रक्रिया निर्धारित नई तारीखों पर पूरी की जाएगी।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नगरीय निकाय चुनाव कार्यक्रम के संदर्भ का भी आदेश में उल्लेख किया गया है। विभाग ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य तारीखें:
- 23 सितंबर 2026 — जिला स्तर पर जिला परिषद सदस्य, प्रधान एवं पंचायत समिति सदस्य पदों की आरक्षण/लॉटरी
- 24 सितंबर 2026 — उपखंड स्तर पर सरपंच एवं वार्ड पंच पदों की आरक्षण/लॉटरी
- 15 नवंबर 2026 — पंचायती राज संस्थाओं की चुनाव प्रक्रिया पूर्ण कराने का लक्ष्य
