भीलवाड़ा में दो प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई, पैकेजिंग लाइसेंस व कांटा सत्यापन में कमी पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना

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भीलवाड़ा। उपभोक्ताओं को सही मात्रा में वस्तुएं उपलब्ध कराने और नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए विधिक माप विज्ञान विभाग की ओर से जिले में विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत दो प्रतिष्ठानों में अनियमितताएं मिलने पर विभाग ने 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान के तहत विधिक माप विज्ञान अधिकारी, भीलवाड़ा ने विभिन्न प्रतिष्ठानों की जांच की। जांच के दौरान रीको, बीलिया स्थित चित्रक गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और आजाद नगर स्थित नाकोड़ा फैशन में नियमों का उल्लंघन पाया गया।

पैकेजिंग रजिस्ट्रेशन और कांटा सत्यापन में मिली कमी

जांच के दौरान नाकोड़ा फैशन, आजाद नगर में पैकेजिंग रजिस्ट्रेशन नहीं होने और कांटा सत्यापित नहीं पाए जाने पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

इसी प्रकार चित्रक गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, रीको, बीलिया में पैकेजिंग लाइसेंस नहीं मिलने और कांटा सत्यापित नहीं होने पर 15 हजार रुपये का जुर्माना किया गया। इस तरह दोनों प्रतिष्ठानों पर कुल 30 हजार रुपये की जुर्माना राशि लगाई गई।

आगे भी जारी रहेगा जांच अभियान

विधिक माप विज्ञान अधिकारी ने बताया कि उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा और लीगल मेट्रोलॉजी के प्रावधानों की शत-प्रतिशत पालना सुनिश्चित करने के लिए जांच अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। विभाग की ओर से नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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