भीलवाड़ा। नगर निगम भीलवाड़ा ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 194(7)(थ) के तहत कार्रवाई करते हुए सुनिता काबरा पत्नी शिवदयाल काबरा, निवासी ए-57, आरके कॉलोनी, भीलवाड़ा से संबंधित परिसर को सीज कर नगर निगम के कब्जे में लिया है। निगम की ओर से परिसर पर ताला लगाकर आगामी 90 दिनों के लिए सीज किया गया है।
कार्रवाई नगर निगम आयुक्त कमल सिंह यादव के निर्देश पर की गई । नगर निगम की ओर से जारी अभिगृहीत (SEIZE) नोटिस में बताया गया है कि सीज अवधि के दौरान स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप उपयोग करने तथा अवैध निर्माण को स्वयं हटाने संबंधी अंडरटेकिंग प्रस्तुत नहीं किए जाने पर 90 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद भी सीज की कार्रवाई जारी रहेगी।
निगम ने सार्वजनिक सूचना जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि सीज की गई दुकान या भवन में किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं की जाए और न ही निगम द्वारा लगाए गए ताले से छेड़छाड़ की जाए। नियमों का उल्लंघन करते हुए सीज परिसर में गतिविधि करने अथवा ताले से छेड़छाड़ करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी दी गई है।
