मंगरोप में पुश्तैनी मकान की दीवार तोड़ने का आरोप, सरपंच पति सहित 10 लोगों पर केस दर्ज

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मंगरोप। कस्बे में पुश्तैनी मकान की दीवार जेसीबी से तोड़ने के मामले में सरपंच पति सहित 10 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पीड़ित विजय सोनी की ओर से न्यायालय में पेश इस्तगासे पर हुई कार्रवाई के बाद मंगरोप थाना पुलिस ने 12 अक्टूबर को प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मकान के मालिकाना हक को लेकर सिविल न्यायालय में पहले से वाद विचाराधीन होने की बात भी सामने आई है।

गैरमौजूदगी में दीवार तोड़ने का आरोप

पीड़ित विजय सोनी पुत्र स्वर्गीय शंभूलाल सोनी, निवासी डाडों के मंदिर के पास, मंगरोप ने न्यायिक मजिस्ट्रेट पश्चिम, भीलवाड़ा के समक्ष इस्तगासा पेश किया। इसमें बताया कि 14 सितंबर 2026 को वह किसी काम से भीलवाड़ा गया हुआ था। इसी दौरान शाम करीब 4 से 5 बजे एक परिचित ने फोन कर सूचना दी कि कुछ लोग जेसीबी लेकर उसके पुश्तैनी मकान पर पहुंचे हैं और दीवार तोड़ रहे हैं।

पीड़ित ने आरोप लगाया कि सरपंच पति भगवानलाल गुर्जर सहित 10 लोगों ने आपसी मिलीभगत से मकान में अनधिकृत प्रवेश कर जेसीबी से दीवार ध्वस्त कर दी। मामले में भगवानलाल गुर्जर, गोपाल मारू, गोपाल राव, जीतू राणावत, बलवंत सिंह, भंवर सैन, भैरूलाल सोमाणी, दिनेश सोमाणी, देवी लाल दरोगा और जेसीबी चालक के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं।

मकान के मालिकाना हक को लेकर न्यायालय में वाद

विजय सोनी के अनुसार, पुश्तैनी मकान से संबंधित मालिकाना हक के दस्तावेज पहले भी उपलब्ध करवाए गए थे। इसके बावजूद मकान को अतिक्रमण बताते हुए नोटिस जारी किए गए। पीड़ित का दावा है कि उसने सरपंच कमली देवी के विरुद्ध सिविल न्यायालय पश्चिम, भीलवाड़ा में वाद दायर कर रखा है, जो अभी विचाराधीन है।

इस्तगासे में आरोप लगाया गया कि मकान से संबंधित विवाद की जानकारी होने के बावजूद दीवार तोड़ी गई। पीड़ित ने यह भी कहा कि घटना के समय सरपंच कमली देवी, उपसरपंच और ग्राम पंचायत सचिव मौके पर मौजूद नहीं थे। उसने सरपंच पति पर पद के प्रभाव का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया है।

पुलिस में शिकायत के बाद न्यायालय पहुंचा पीड़ित

पीड़ित के मुताबिक, घटना के बाद उसने मंगरोप थाने में रिपोर्ट दी और 16 सितंबर को पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को भी शिकायत सौंपी। कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए उसने न्यायालय में इस्तगासा पेश किया और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175(3) के तहत पुलिस को मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की।

मंगरोप थाना पुलिस ने न्यायालय से प्राप्त इस्तगासे के आधार पर 12 अक्टूबर 2026 को भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 189(2), 329(4) और 324(4) के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया है। जांच सहायक उपनिरीक्षक बाबूलाल को सौंपी गई है।

फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दीवार तोड़ने की घटना और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका को लेकर लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

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