पंचायती राज चुनाव 2026: आरक्षण और लॉटरी की प्रस्तावित कार्यवाही स्थगित

पंचायती राज चुनाव 2026: आरक्षण और लॉटरी की प्रस्तावित कार्यवाही स्थगित
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17 सितंबर को जिला मुख्यालय और 18 सितंबर को उपखंड मुख्यालय पर होनी थी प्रक्रिया, नई तारीखों का बाद में होगा ऐलान

भीलवाड़ा। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 को लेकर जिले में प्रस्तावित आरक्षण एवं लॉटरी की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी जसमीत सिंह संधू ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के तहत जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों तथा प्रधान के पदों/सीटों के आरक्षण और संबंधित लॉटरी की कार्यवाही 17 सितंबर 2026 को जिला मुख्यालय पर प्रस्तावित थी।

इसी प्रकार ग्राम पंचायतों में सरपंच एवं वार्ड पंच पदों के आरक्षण की कार्यवाही 18 सितंबर 2026 को संबंधित उपखंड मुख्यालयों पर प्रस्तावित की गई थी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 17 और 18 सितंबर को प्रस्तावित दोनों कार्यवाहियों को स्थगित कर दिया गया है। अब आरक्षण एवं लॉटरी की प्रक्रिया के लिए नई तारीखें बाद में निर्धारित की जाएंगी।

उन्होंने बताया कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर की ओर से आरक्षण एवं संबंधित लॉटरी की कार्यवाही के लिए आगामी तिथियां निर्धारित किए जाने के संबंध में अवगत कराया गया है। नई तिथियां निर्धारित होने के बाद इसकी सूचना यथासमय जारी की जाएगी।

किन पदों की प्रक्रिया हुई स्थगित?

  • जिला परिषद सदस्य निर्वाचन क्षेत्र का आरक्षण एवं लॉटरी
  • पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन क्षेत्र का आरक्षण एवं लॉटरी
  • पंचायत समिति प्रधान के पद/सीटों का आरक्षण एवं लॉटरी
  • ग्राम पंचायत सरपंच पदों का आरक्षण
  • ग्राम पंचायत वार्ड पंच पदों का आरक्षण

नई तारीखों की घोषणा के बाद ही आरक्षण एवं लॉटरी की अगली प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

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