शाहपुरा (भीलवाड़ा) – राजेन्द्र खटीक। शाहपुरा स्थित सुल्तान शाह की बावड़ी से जुड़े लंबे समय से चल रहे भूमि विवाद में गुरुवार सुबह जिला प्रशासन ने विवादित भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। राजस्थान वक्फ अधिकरण, जयपुर के आदेश की पालना में नगर पालिका और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। संवेदनशील स्थिति को देखते हुए पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
कार्रवाई स्थल पर उपखंड मजिस्ट्रेट सुनील कुमार मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश आर्य, पुलिस उपाधीक्षक ओमप्रकाश विश्नोई सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही पूरे क्षेत्र में बैरिकेडिंग कर आमजन की आवाजाही को नियंत्रित किया गया है।
धारा 163 लागू, सार्वजनिक गतिविधियों पर रोक
प्रशासन ने एहतियात के तौर पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी है। इसके तहत जुलूस, रैली, धरना-प्रदर्शन और सार्वजनिक सभाओं पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए शाहपुरा नगर क्षेत्र में व्यापारिक प्रतिष्ठान, ठेले-रेहड़ियां और निजी कोचिंग संस्थानों को भी बंद रखा गया है।
वक्फ अधिकरण के आदेश के बाद कार्रवाई
राजस्थान वक्फ अधिकरण, जयपुर ने अपने निर्णय में सुल्तान शाह की बावड़ी का क्षेत्रफल केवल 198 वर्गफीट (9×22 फीट) मान्य माना था। अधिकरण ने शेष भूमि पर वक्फ के दावे को स्वीकार नहीं करते हुए विवादित हिस्से से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। प्रशासन इसी आदेश की पालना में कार्रवाई कर रहा है।
समाज के प्रतिनिधियों ने जताई आपत्ति
कार्रवाई को लेकर मुस्लिम समाज के कुछ प्रतिनिधियों ने आपत्ति दर्ज कराई है। उनका कहना है कि मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई प्रस्तावित है और प्रशासन को कार्रवाई से पहले समाज के प्रतिनिधियों के साथ संवाद करना चाहिए। उन्होंने इस कार्रवाई को एकतरफा बताते हुए पुनर्विचार की मांग की है।फिलहाल पूरे क्षेत्र में स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और अधिकारियों ने लोगों से शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है।
