शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों के लिए मांगे गए आवेदन, कई दुकानें महिला आरक्षित
भीलवाड़ा, 29 सितंबर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जिले में रिक्त एवं नवसृजित उचित मूल्य की दुकानों के लिए पात्र एवं इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश के तहत पात्र आवेदकों को उचित मूल्य की दुकान के लिए प्राधिकार पत्र जारी किया जाएगा।
जिला रसद अधिकारी विजेंद्र पाल ने बताया कि शहरी क्षेत्र में तहसील भीलवाड़ा के पुराना वार्ड नंबर 08 को महिला आरक्षित, पुराना वार्ड नंबर 16 एवं 39 को अनारक्षित श्रेणी में रखा गया है। वहीं तहसील जहाजपुर में पुराना वार्ड नंबर 1, 9 एवं 10 को महिला आरक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित किया गया है।
ग्रामीण क्षेत्रों में इन स्थानों पर रिक्तियां
तहसील करेड़ा में वितरण केंद्र रेह (ग्राम पंचायत रेह) तथा सेहणुन्दा (ग्राम पंचायत सेहणुन्दा) महिला आरक्षित श्रेणी में हैं।
तहसील कोटड़ी में सांखड़ा- II (ग्राम पंचायत सांखड़ा) और मंशा- II (ग्राम पंचायत मंशा) अनारक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित हैं।
तहसील शाहपुरा में भोजपुर (ग्राम पंचायत भोजपुर) अनारक्षित श्रेणी में है।
तहसील सहाड़ा में झूमपुरा (ग्राम पंचायत नानदशा खालसा) महिला आरक्षित, साकरिया (ग्राम पंचायत ढोसर) अनारक्षित, दियास (ग्राम पंचायत सतलियास) महिला आरक्षित, मालीखेड़ा (ग्राम पंचायत डेलाणा) अनारक्षित तथा कोशीथल- III (ग्राम पंचायत कोशीथल) अनारक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित हैं।
प्रशासन की ओर से पात्र एवं इच्छुक व्यक्तियों से निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन मांगे गए हैं। आवेदकों को आवेदन करने से पहले पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित आधिकारिक निर्देशों की जांच कर आवेदन करना होगा।
