चुनाव ड्यूटी के लिए समय पर वाहन नहीं दिया तो होगी कानूनी कार्रवाई, एक साल तक की सजा का प्रावधान

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भीलवाड़ा। पंचायत आम चुनाव 2026 के लिए अधिग्रहित वाहन निर्धारित तिथि, स्थान और समय पर उपलब्ध नहीं कराने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू के निर्देशानुसार जिला परिवहन विभाग के उड़नदस्तों ने ऐसे वाहन मालिकों को चिह्नित कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

जिला परिवहन अधिकारी रामकृष्ण चौधरी ने बताया कि चुनाव कार्य के लिए जारी अधिग्रहण आदेशों की पालना करना अनिवार्य है। आदेश में अंकित तिथि, स्थान और समय पर वाहन उपलब्ध नहीं कराने पर संबंधित वाहन मालिकों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 167 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस प्रावधान के तहत दोषी पाए जाने पर एक वर्ष तक के कारावास, जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है।

उन्होंने बताया कि जिन वाहन मालिकों द्वारा अधिग्रहण आदेश के बावजूद वाहन उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं, उनके वाहनों को चिह्नित किया जा रहा है। ऐसे मामलों में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 के तहत कार्रवाई के साथ ही धारा 53 के अंतर्गत वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त करने की कार्रवाई भी प्रस्तावित है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित वाहन मालिकों से अपील की है कि वे चुनाव कार्य के लिए जारी अधिग्रहण आदेशों की समय पर पालना सुनिश्चित करें, ताकि पंचायत आम चुनाव 2026 से संबंधित व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सके।

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